भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लाभ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का - आरबीआई - Reserve Bank of India
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07 अगस्त 2002 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लाभ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लाभ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का
लाइसेंस आवेदन नामंजूर किया
7 अगस्त 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लाभ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया हुआ लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बेंक जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से जमाराशियों का आहरण करने की अनुमति नहीं दे सकता।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/139
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