RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81680166

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ PRESS RELEASE·

01 जनवरी 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र
का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) ने 29 दिसंबर 2008 को श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लि., जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि बैंक अर्थक्षम नहीं रह गया था और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो गए थे तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा हो रही थी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लि., जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

8 जुलाई 1986 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग कारोबार करने के लिए बैंक को लाईसेंस प्रदान किया था। 31 मार्च 2005 तक की स्थिति के लिए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक कि आर्थिक स्थिति नाजुक है। बैंक के विरुद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू की गयी तथा उन्हें सूचित किया गया कि वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय करें। 31 मार्च 2006 तथा 31 मार्च 2007 तक की स्थिति के लिए बैंक के निरीक्षण के निष्कर्षो से यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2008 को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत बैंक के परिचालन पर तथा रु 1000/- से अधिक जमाराशि के आहरण पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंक को निर्देश जारी किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 7 अगस्त 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की गयी । बैंक के पास उसे पुनरुज्जीवित की कोई सक्षम कार्य योजना नहीं थी। किसी सक्षम प्रस्ताव के अभाव में बैंक को पुनरुज्जीवित किए जाने की कोई आशा नही थी। अत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया।

लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लि., जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोड़ा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंज़िल, गारमेंट हाउस, मुंबई-400018 से संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर:(022) 24939930-49 सीधी लाईन: (022) 24935348, फैक्स नंबर :(022) 24935495, इ-मेल

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1006

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?