भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड, गढ़िंगलज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
17 जून 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड, गढ़िंगलज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड, गढ़िंगलज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार करने के लिए प्रदान किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह लाइसेंस रिज़र्व बैंक के 12 जून 2014 के आदेश यूबीडी.सीओ.बीएसडी I/एलसी सं. 09/12.22.249/2013-14 के तहत रद्द किया गया है। अतः इसके साथ ही इस बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(बी) में परिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर प्रतिबंध है जिसमें जमाराशि स्वीकार करना/भुगतान करना शामिल है। अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2439 |
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