भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीगंगानगर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीगंगानगर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,
1 अक्तूबर 2004
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीगंगानगर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,
श्रीगंगानगर, राजस्थान का लाइसेंस र िकिया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीगंगानगर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर, राजस्थान को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस 4 सितंबर 2004 को र िकर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी गयी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत लाइसेंस र िकर दिया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधव
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/370