भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मा शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
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26 अगस्त 2002 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मा शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मा शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड
का लाइसेंस आवेदन नामंजूर किया
26 अगस्त 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मा शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला, महाराष्ट्र द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया हुआ लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बैंक जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से जमाराशियों का आहरण करने की अनुमति नहीं दे सकता।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/211
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