भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मर्चंटस को ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, जिला धुले, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मर्चंटस को ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, जिला धुले, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
3 सितंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मर्चंटस को ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अगस्त 2014 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के तहत दि मर्चंटस को ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, जिला धुले, महाराष्ट्र का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(बी) में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार के संचालन करने पर रोक लगा दी गई है जिसमें अबसे जमाराशि की स्वीकृति/चुकौती करना शामिल है। अजित प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/468 |