भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मिर्जापुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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11 सितंबर 2014
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मिर्जापुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया
11 सितंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मिर्जापुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2014 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के तहत दि मिर्जापुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(बी) में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार के संचालन करने पर रोक लगा दी गई है जिसमें अबसे जमाराशि की स्वीकृति/चुकौती करना शामिल है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/535 |
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