भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रजा - आरबीआई - Reserve Bank of India
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11 जुलाई 2002 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रजा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रजा
को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड कालाइसेंस रद्द किया
11 जुलाई 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रजा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद, रंगा रेड्डी जिला (आंध्र प्रदेश) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/44
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