भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रूडेन्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रूडेन्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
9 दिसम्बर 2004
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रूडेन्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
सिकंदराबाद, (आंध्र प्रदेश) का लाइसेंस र िकिया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रूडेन्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद, (आंध्र प्रदेश) को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस र िकर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी गयी है तथा अन्य बातो के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत लाइसेंस र िकिया है।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/603