भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवालाल अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन - आरबीआई - Reserve Bank of India
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13 दिसंबर 2002 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवालाल अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवालाल अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन
बैंक लिमिटेड कालाइसेंस रद्द किया
13 दिसंबर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2002 के आदेश के अनुसार दि सेवालाल अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मांडरूप, जिला सोलापुर (महाराष्ट्र) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी गयी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/618
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