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भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर का लाइसेंस रद्द किया

27 जनवरी 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर
का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को यूनाइटेड कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्‍त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(बी) में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार का संचालन करने पर रोक लगा दी गई है जिसमें अब से जमाराशि की स्‍वीकृति/चुकौती करना शामिल है। यह लाइसेंस बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के तहत रद्द कर दिया गया है ।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/1572

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