भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत सहकारी बैंक लिमिटेडका लाइसेंस आवेदन नामंजूर किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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11 फ़रवरी 2003 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत सहकारी बैंक लिमिटेडका लाइसेंस आवेदन नामंजूर किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत सहकारी बैंक लिमिटेड
का लाइसेंस आवेदन नामंजूर किया
11 फरवरी 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया हुआ लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बैंक जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से जमाराशियों का आहरण करने की अनुमति नहीं दे सकता।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/843
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