91 दिन के खज़ाना बिल : नीलामी के परिणाम - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 अक्तूबर 2003 को प्रकाशित
91 दिन के खज़ाना बिल : नीलामी के परिणाम
रिज़र्व बैंक ने वसावी फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड,
हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र ‘सरेंडड़’ के रूप में रद्द किया
1 अक्तूबर 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कारोबार करने के लिए वसावी फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, 505, टोपाज़ कॉम्प्लेक्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500 082 का पंजीकरण प्रमाणपत्र 24 सितंबर 2003 को सरेंडड़ के रूप में रद्द कर दिया है। कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झख (1) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है।
रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए (6) के अंतर्गत रद्द किया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/452
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