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रिज़र्व बैंक ने वल्कन लीज़िंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, बेंगलूर का पंजीकरण प्रमाणपत्र ”सरेंडड़ह्ण के रूप में रद्द किया

रिज़र्व बैंक ने वल्कन लीज़िंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, बेंगलूर का पंजीकरण प्रमाणपत्र ‘सरेंडड़’ के रूप में रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कारोबार करने के लिए वल्कन लीज़िंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, 29/30, दूसरी मंज़िल, एसएनएस प्लाज़ा, 41, कुमारवफ्पा रोड, बेंगलूर, 560 001 का पंजीकरण प्रमाणपत्र 20 अप्रैल 2004 को सरेंडड़ के रूप में रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार बंद करने का निर्णय लिया है। कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झख (1) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय ्य्रज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए (6) के अंतर्गत रद्द किया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/1307

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