भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, गुजरात को दिये गए लाइसेंस को रद्द कर गैर बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, गुजरात को दिये गए लाइसेंस को रद्द कर गैर बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करना
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए (2) के तहत बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद को एक गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित करने के लिए संतुष्ट है। तदनुसार, आरबीआई द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिनांक 17 फरवरी, 1998 को जारी लाइसेंस को 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। इससे बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, को अधिनियम की धारा 5(बी) के तहत 'बैंकिंग' व्यवसाय करने और गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करने को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से रोकना होगा । इसके अलावा, बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, को गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित होने के बाद उनके पास रखी गैर-सदस्यों की बकाया एवं दावा न की गई जमा राशि को किसी भी समय मांग किए जाने पर अदायगी किया जाना सुनिश्चित करना होगा ।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1578 |