रिज़र्व बैंक ने हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, याकुतपुरा,हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, याकुतपुरा,हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया
21 मार्च 2006
रिज़र्व बैंक ने हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, याकुतपुरा,हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, याकुतपुरा, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के अर्थक्षम नहीं रह जाने, आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश कारोबार की समाप्ति के बाद 7 मार्च 2006 को जारी किया। लाइसेंस रद्द किये जाने और रिज़र्व बैंक के अनुरोध के तुरंत बाद 7 मार्च 2006 को राज्य सरकार ने बैंक के लिए समापक नियुक्त किया। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से 1,00,000/- रुपये की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियां वापस पाने का हकदार होता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए बैंक के पुनरुज्जीवन हेतु सभी विकल्पों की जांच करने के बाद अंतिम कदम के रूप में हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, याकुतपुरा, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द करने का निर्णय लिया। हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड की वर्ष 2003 में वित्तीय स्थिति में अनिश्चितता को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने इसे 26 अगस्त 2003 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश जारी करके नयी जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिनांक 31 मार्च 2005 को बैंक की स्थिति संबंधी निरीक्षण में उसकी वित्तीय स्थिति में गिरावट पायी गयी। उसकी जमाराशियां क्षीण हो रही थीं और चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि का वसूलीयोग्य मूल्य ऋणात्मक हो गया था। इसके बाद में रिज़र्व बैंक ने 27 सितंबर 2005 को बैंक को एक ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया जिसमें उनसे इस बात का कारण बताने के लिए कहा गया कि बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए उन्हें जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। चूंकि बैंक के पास पुनरुज्जीवित होने संबंधी कोई व्यवहार्य योजना नहीं थी और उसके पुनरुज्जीवित होने की गुंजाईश बहुत ही कम थी, अतः रिज़र्व बैंक ने बैंक जमाकर्ताओं के हित में इस बैंक का लाइसेंस रद्द करने संबंधी पराकोटि का निर्णय लिया। इसका लाइसेंस रद्द करने और समापन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के अनुसार हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं की बीमाकृत राशि की अदायगी करने का कार्य शुरू किया जायेगा।
लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, याकुतपुरा, हैदराबाद पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) में परिभाषित किये अनुसार जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित ‘बैंकिंग कारोबार’ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री एम. चंद्रशेखरन, उपमहाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद से संपर्क कर सकते हैं।
उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार हैः
डाक पता ः शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,
6-1-56, सेक्रेटरीएट मार्ग, सैफाबाद,
हैदराबाद - 500 004
टेलीफोन नंबर ः (040) 2323-4623
फैक्स नंबर ः (040) 2323 5891
ई-मेल पता ः र्र््ाीींी्@ींव.दीु.वह
बी. वी. राठोड
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1196