भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द किया
01 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 01 जून 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द किया क्योंकि:
लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारीसमितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित "बैंकिंग व्यवसाय" करनेसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने और परिसमापन प्रक्रिया आरंभ करनेसे जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 के अनुसार जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। परिसमापन होने पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से सामान्य शर्तों पर ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार है। जोस जे. कट्टूर प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3251 |