RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80077410

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण

03 अप्रैल 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,
मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण

आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है । अत: उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5 (बी) में परिभाषित बैंकिंग व्ययसाय करने से तथा जमा राशियों का स्वीकार / भुगतान करने से रोक दिया गया है ।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2661

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?