भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
30 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला- नांदेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया। यह आदेश 28 दिसम्बर 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द किया क्योंकि:
लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला- नांदेड, महाराष्ट्र बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित "बैंकिंग व्यवसाय" करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने और परिसमापन प्रक्रिया आरंभ करने से श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुखेड, जिला नांदेड, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 के अनुसार जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। परिसमापन के बाद हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से सामान्य शर्तों पर ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1722 |