भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
24 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (4) के तहत 24 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 24 दिसंबर 2020 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि :
बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में दो तिमाहियों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षा का उल्लंघन किया था। लाइसेंस रद्द करने के परिणामस्वरूप, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) में परिभाषित “बैंकिंग” कारोबार करने या धारा 6 के तहत परिकल्पित किसी अतिरिक्त कारोबार करने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष इसके समापन के लिए एक आवेदन करेगा। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के पास अपने सभी जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/828 |