भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया
13 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 मई 2021 के आदेश के तहत युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। नतीजतन, बैंक 13 मई 2021 को कारोबार अवधि के समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द किया है क्योंकि:
2. इसके लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में परिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार जिसमें जमाराशि को स्वीकार करना और जमाराशि की चुकौती शामिल है, करने पर प्रतिबंध है। 3. लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल के जमाकर्ताओं की भुगतान की प्रक्रिया डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार चलायी जाएगी। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सभी जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमाराशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से प्राप्त होगी। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत डीआईसीजीसी से ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपए मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/204 |