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भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी अपडेशन के नाम पर धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 सितंबर 2021 की अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से जनता को केवाईसी अपडेशन के नाम पर धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया था। केवाईसी अपडेशन के नाम पर ग्राहकों के धोखाधड़ी का शिकार होने की निरंतर घटनाओं/ रिपोर्टों के ध्यानार्थ, भारतीय रिज़र्व बैंक एक बार पुनः जनता से आग्रह करता है कि वे हानि को रोकने और ऐसे दुर्भावनापूर्ण व्यवहार से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतें और ध्यान रखें।

इस तरह की धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली(मोडस ओपरेंडी) में आम तौर पर ग्राहकों को फोन कॉल/ एसएमएस/ ईमेल सहित अनचाहे संचार प्राप्त करना शामिल होता है, जिसके माध्यम से उन्हें व्यक्तिगत जानकारी, खाता/ लॉगिन विवरण प्रकट करने, या संदेशों में दिए गए लिंक के माध्यम से अनधिकृत या असत्यापित एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस तरह के संचार प्रायः भ्रामक तात्कालिकता उत्पन्न करने और ग्राहक द्वारा अनुपालन करने में विफल रहने पर खाता फ्रीज/ अवरुद्ध/ बंद होने की धमकी देने की कार्यनीति अपनाते हैं। जब ग्राहक आवश्यक व्यक्तिगत या लॉगिन विवरण साझा करते हैं, तो धोखाधड़ी करने वाले उनके खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते हैं और कपटपूर्ण गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं।

वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामले में, जनता को तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) के माध्यम से शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, जनता को निम्नलिखित उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:-

क्या करें

  • केवाईसी अपडेशन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, पुष्टि/ सहायता के लिए सीधे अपने बैंक/वित्तीय संस्थान से संपर्क करें।
  • बैंक/ वित्तीय संस्थान का संपर्क नंबर/ ग्राहक सेवा फोन नंबर केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट/ स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करें।
  • किसी भी साइबर धोखाधड़ी की घटना होने पर तुरंत अपने बैंक/ वित्तीय संस्थान को सूचित करें।
  • केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए उपलब्ध तरीकों/ विकल्पों का पता लगाने के लिए अपनी बैंक शाखा से पूछताछ करें।
  • केवाईसी के अपडेशन/ आवधिक अपडेशन के लिए आवश्यकताओं और चैनलों पर अधिक विवरण या अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक के समय-समय पर यथा संशोधित, दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश के पैराग्राफ 38 को पढ़ें।
  •  

क्या न करें

  • खाता लॉगिन क्रेडेंशियल, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी किसी के साथ साझा न करें।
  • केवाईसी दस्तावेज़ या केवाईसी दस्तावेज़ों की प्रतियां अज्ञात व्यक्तियों या संगठनों के साथ साझा न करें।
  • असत्यापित/ अनधिकृत वेबसाइटों या एप्लिकेशन के माध्यम से कोई भी संवेदनशील डेटा/ जानकारी साझा न करें।
  • मोबाइल या ईमेल पर प्राप्त संदिग्ध या असत्यापित लिंक पर क्लिक न करें।

 

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1794                                                       

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