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भारतीय रिज़र्व बैंक ने केशवलाल लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग के बारे में सावधान किया

9 दिसंबर 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने केशवलाल लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड के
पंजीकरण प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग के बारे में सावधान किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता को इसके द्वारा केशवलाल लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग के बारे में सावधान किया। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने मूल प्रमाण-पत्र वापस नहीं किया है। रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अक्टूबर 2014 में प्रमाण-पत्र रद्द किया था। पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

क्र.सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. और तारीख

रद्द किए जाने की तारीख

1

केशवलाल लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड

115, बेल्जियम टॉवर, लिनीयर बस स्टॉप के सामने, रिंग रोड, सूरत, गुजरात

बी.01.00384
02 अगस्त 2001

30 अक्टूबर 2014

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1188

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