भारतीय रिज़र्व बैंक ने केशवलाल लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग के बारे में सावधान किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने केशवलाल लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग के बारे में सावधान किया
9 दिसंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने केशवलाल लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड के भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता को इसके द्वारा केशवलाल लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग के बारे में सावधान किया। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने मूल प्रमाण-पत्र वापस नहीं किया है। रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अक्टूबर 2014 में प्रमाण-पत्र रद्द किया था। पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।
अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1188 |