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भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया

22 फरवरी 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड)
के प्रति जनता को सावधान किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में यह आया है कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1201, टावर-7, क्लोज नॉर्थ, निर्वाण सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना अपने कार-पूलिंग ऐप (एप्लिकेशन) 'एसराइड' के माध्यम से एक सेमी-क्लोज्ड (नॉन-क्लोज्ड) प्रीपेड लिखत (वॉलेट) का परिचालन किया जा रहा है। ऐसे में, एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेनदेन करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के जोखिम पर ऐसा करेगा।

आम जनता से यह अनुरोध है कि ऐसे एप्लिकेशन / एप्लिकेशनों का प्रयोग करते समय, ऐसी किसी अनधिकृत संस्था से लेनदेन करने और उसे अपना धन सौंपने के पहले अत्यधिक सावधानी बरतें। आम जनता को अपने स्वयं के हित में यह सत्यापित कर स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि जिस एप्लिकेशन का उपयोग किया गया है अथवा जिस संस्था के साथ वे लेनदेन कर रहे हैं, वह संस्था उस कार्य को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है जिसे वह क्रियान्वित करती है अथवा जिसे वह निष्पादित करने का आश्वासन देती है। भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं / प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों की सूची /en/web/rbi/-/publications/certificates-of-authorisation-issued-by-the-reserve-bank-of-india-under-the-payment-and-settlement-systems-act-2007-for-setting-up-and-operating-payment-system-in-india-12043 के अंतर्गत दी गई है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1750

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