भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी बॉंडों के लिए ऋण चूक स्वैप दिशानिर्देशों के परिचालन की तारीख में परिवर्तन किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी बॉंडों के लिए ऋण चूक स्वैप दिशानिर्देशों के परिचालन की तारीख में परिवर्तन किया
20 अक्टूबर 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी बॉंडों के लिए ऋण चूक स्वैप भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी बॉंडों के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) दिशानिर्देशों के परिचालन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। नई तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मई 2011 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2010-2011/1707 में उल्लेख किया था कि ऋण चूक स्वैप पर दिशानिर्देश 24 अक्टूबर 2011 से प्रभावी होंगे। इस संबंध में इस उत्पाद की शुरुआत के लिए अपेक्षित आवश्यक मूलभूत सुविधा जिसमें करोबारी संग्राहक, अभिलेखन, मूल्यांकन के लिए ऋण चूक स्वैप वक्र का प्रकाशन, संविदाओं के मानकीकरण आदि शामिल हैं को लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बाज़ार सहभागियों से अभिलेखन, परिचालनात्मक पहलू तथा आवश्यक सांस्थिक ढॉंचे के लिए व्यवस्था के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण मॉंगे गए हैं। अत: यह निर्णय लिया गया है कि मई 2011 में जारी ऋण चूक स्वैप दिशानिर्देशों के परिचालन की तारीख को स्थगित किया जाए। आर. आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/626 |