रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्देश बढ़ाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्देश बढ़ाया गया
20 अगस्त 2013 रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्देश बढ़ाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 अगस्त 2013 को रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र पर लागू निर्देशों की वैधता अवधि को 22 अगस्त 2013 से 21 फरवरी 2014 तक और छह महीनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संशोधन को अधिसूचित करने वाले 14 अगस्त 2013 के निर्देशों की एक प्रति आम जनता के अवलोकन के लिए बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। इस संशोधन को स्वत: यह नहीं माना जाए कि रिज़र्व बैंक रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि. का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर रहा है। यह बैंक प्रतिबंधों के साथ उस समय तक बैंकिंग कारोबार करता रहेगा जब तक इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होता है। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/356 |