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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर लागू निदेशों की अवधि बढ़ाई गई

26 अगस्त 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद
पर लागू निदेशों की अवधि बढ़ाई गई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दि म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर 8 फरवरी 2010 के अपने निदेश यूबीडी.सीओ.एनएसबी.II/डी-85/12.21.114/2009-10 के तहत निदेश लागू किए थे जो 15 फरवरी 2010 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हुए। लागू किए गए निदेशों की अवधि 14 अगस्त 2013 को समाप्त हो रही थी, किंतु 6 अगस्त 2013 के संशोधित निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी.II/डी-3/12.21.114/2013-14 के तहत 14 फरवरी 2014 तक छह महीने और बढ़ा दी गई है, यह समीक्षाधीन है। रूचि लेने वाले जनसदस्यों के लिए विस्तृत संशोधित निदेश बैंक परिसर में प्रदर्शित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/405

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