भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों के लिए बिक्री केंद्रों पर नकदी आहरण की सीमा दुगुनी की - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों के लिए बिक्री केंद्रों पर नकदी आहरण की सीमा दुगुनी की
27 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों के लिए बिक्री केंद्रों पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों में बिक्री केंद्रों (पीओएस) पर नकदी आहरण की सीमा ₹1000/- से ₹ 2000/- प्रति दिन करके दुगुनी की है। यह सुविधा केवल डेबिट कार्डों और बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्डों के लिए उपलब्ध होगी। यह परिकल्पना की गई है कि आहरण राशि में बढ़ोतरी किए जाने के कारण ग्राहक सुविधा बढ़ेगी और इससे टियर- III से VI तक के केंद्रों में नकदी के पुनश्चक्रण में मदद मिलेगी, भले ही कम नकदी वाले समाज के निर्माण को महत्व दिया जा रहा हो। ई-भुगतानों और अन्य संगत गतिविधियों में होने वाली प्रगति को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा की समीक्षा की जाएगी। जहां तक टियर-I और II केंद्रों का प्रश्न है ₹1000/- प्रति दिन की सीमा में कोई बदलाव नहीं है। प्रभार संरचना में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया है कि सभी केंद्रों में ग्राहक से लिए जाने वाले प्रभार, यदि कोई हों, लेनदेन की राशि के एक प्रतिशत से अधिक न हों। सभी व्यापारिक संस्थाएं, जहां यह सुविधा सक्रिय की गई है, ग्राहकों को नकदी आहरण की उपलब्धता तथा उनकी ओर से देय प्रभारों, यदि कोई हों, की सूचना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित/सूचित करें। कार्डधारक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वे खरीद करते हों या नहीं। कार्डधारकों को उस तरीके से अपना कार्ड बिक्री केंद्रों पर स्वाइप करना होगा और प्रमाणन के प्रयोजन से पीआईएन उपलब्ध करना होगा, जिस तरीके से एटीएम में नकदी राशि निकालते समय किया जाता है। यह स्मरण होगा कि जुलाई 2009 में रिज़र्व बैंक ने डेबिट कार्डों के लिए बिक्री केंद्रों (पीओएस) पर नकदी आहरण की अनुमति दी थी। उसके बाद सितंबर 2013 में यह सुविधा बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले प्री-पेड कार्डों के लिए भी उपलब्ध कराई गई। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/511 |