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भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई

05 मई 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबादपर जारी निदेशों की अवधि समीक्षा के अधीन 04 मई 2015 से 03 नवम्बर 2015 तक छह महीनों के लिए बढ़ाई। यह बैंक मई 2012 से निदेशों के अधीन हैं। इससे पहले निदेशों को हर एक बार छह माह की अवधि के लिए 5 अवसरों पर बढ़ाया गया।

ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्‍छुक जन सदस्‍यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्‍तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2321

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