भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
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03 अप्रैल 2017 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें यथावत बने रहेंगे | दिनांक 24 मार्च, 2017 के निदेश की एक प्रति,जनता के अवलोकन के लिए, बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है | अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2665 |
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