भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे., महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे., महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
18 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे., महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे., महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि समीक्षा के अधीन 20 मई 2015 से 19 नवंबर 2015 तक छह महीनों के लिए बढ़ाई। यह बैंक 19 मई नवम्बर 2014 से निदेशों के अधीन हैं। इससे पहले निदेशों को छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक जन सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2435 |