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भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई

09 मार्च 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड,
नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई

नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्‍यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 और 25 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा हर बार छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। इसके अलावा 26 दिसम्बर 2016 के निदेश के तहत बैंक को अतिरिक्‍त शर्तों के आधार पर मीयादी जमा के ज़रिए ऋण के समंजन तथा जमानती सीसी खातों के वर्तमान सीमा तक मौजूदा निबंधन व शर्तों के अनुसार नवीकरण की अनुमति दी गयी थी।

आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 3 मार्च 2016, 25 अगस्त 2016 और 26 दिसम्बर 2016 के निदेश के साथ पठीत 8 सितंबर 2015 के निदेश की अवधि को दिनांक 07 मार्च 2017 के हमारे निदेश द्वारा 10 मार्च 2017 से 09 सितंबर 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

वैधता बढ़ाने को सूचित करने वाले दिनांक 07 मार्च 2017 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2401

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