भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निर्देश की प्रतिलिपि इच्छुक जन सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निर्देश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3403 |