भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड., पुणे पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड., पुणे पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
21 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड., पुणे पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को और तीन माह अर्थात 22 मई 2015 से 21 अगस्त 2015 के लिए बढ़ाया है, जोकि समीक्षाधीन हैं। सर्वप्रथम 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक की अवधि के लिए निदेश जारी किए गए तथा तीन अवसरों में इन निदेशों की अवधि को छ: माह की अवधि के लिए तथा एक अवसर पर तीन माह के लिए बढ़ाया गया था। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को छ: माह अर्थात 22 नवंबर 2014 से 21 मई 2015 के लिए बढ़ाया गया था। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाए गए थे। इन निदेशों की प्रति को बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2462 |