RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80658255

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया

21 अगस्‍त 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 20 अगस्त 2015 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-10/12.22.218/2015-16 के माध्‍यम से) रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 अगस्त 2015 से 21 फरवरी 2016 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे तीन अवसरों पर छह महीनों के लिए और दो अवसरों पर तीन महीनों के लिए बढ़ाया गया था। अंतिम बार 21 मई 2015 से 21 अगस्त 2015 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश को लगाया गया था। इन निदेशों की प्रति को बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त संशोधन जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/467

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?