भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
30 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 27 नवम्बर 2018 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि 01 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी है तथा यह निदेश समीक्षाधीन रहेगा। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनों के लिए और छह अवसरों पर तीन महीनों के लिए बढ़ाया गया था। अंतिम बार 01 सितंबर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश लगाया गया था। इन निदेशों की प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त संशोधन जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1254 |