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भारतीय रिज़र्व बैंक ने शताब्दी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, थाने, जिला-थाने, महाराष्ट्र को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई

20 फरवरी 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शताब्दी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, थाने,
जिला-थाने, महाराष्ट्र को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शताब्दी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, थाने, जिला-थाने, महाराष्ट्र को जारी निदेश 19 फरवरी को कारोबार की समाप्ति से और छह महीनों की अवधि के लिए बढ़ा दिए हैं तथा ये समीक्षाधीन हैं। यह बैंक 20 अगस्‍त 2014 से निदेशाधीन था।

रिज़र्व बैंक ने ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क (सहकारी समितियों पर यथालागू) के उपखंड (1) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किए हैं।

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक शताब्दी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, थाने की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1761

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