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भारतीय रिज़र्व बैंक ने शताब्‍दी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश 17 नवंबर 2016 तक बढ़ाए

16 मई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शताब्‍दी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र
को जारी निदेश 17 नवंबर 2016 तक बढ़ाए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि शताब्दि महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, जिला-ठाणे को 14 अगस्त 2014 के निदेश के माध्‍यम से 20 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेश की वैधता को 04 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा छह महीने, 21 जुलाई 2015 के निर्देश द्वारा तीन महीने, तथा 04 नवंबर 2015 के निर्देश द्वारा छह महीने बढ़ा दी गई थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि क्रमश: दिनांक 04 फरवरी 2015, 21 जुलाई 2015 तथा 04 नवंबर 2015 के निदेश के साथ पठित 14 अगस्त 2014 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। इन निदेशों की अवधि को 10 मई 2016 के हमारे संशोधित निदेश के माध्‍यम से संशोधित किया गया है तथा ये 17 मई 2016 की कारोबार-समाप्ति से 17 नवंबर 2016 तक लागू होंगे। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 10 मई 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, शताब्‍दी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2671

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