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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जनवरी 2017 तक बढ़ाया

05 जुलाई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर,
उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जनवरी 2017 तक बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 07 जुलाई 2016 से 06 जनवरी 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 2015 से निदेशाधीन है। उपर्युक्त निदेश में संशोधन किया गया था और इसकी वैधता को 6 जुलाई 2016 तक बढ़ाया गया था। इसे दिनांक 30 जून 2016 के निदेश के माध्‍यम से 06 जनवरी 2017 तक आगे बढ़ाया गया है। निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 30 जून 2016 के निदेश की प्रतिलिपि आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्‍त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्‍त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/44

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