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भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 मार्च 2016 तक बढ़ाया

11 दिसंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ,
उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 मार्च 2016 तक बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर 12 दिसंबर 2015 से 11 मार्च 2016 कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश शबैंवि.केंका.बीएसडी.IV/डी-41/12.28.007/2013-14 के तहत 12 जून 2014 से निदेशाधीन है।

उपर्युक्त निदेश को 30 जुलाई 2014, 8 दिसंबर 2014, 2 जून 2015, 7 सितंबर 2015 तथा 19 अक्‍टूबर 2015 के रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा संशोधित किया गया/उसकी वैधता अवधि को बढ़ाया गया। निदेश की वैधता, जिसे पिछली बार 11 दिसंबर 2015 तक बढ़ाया गया था, 07 दिसंबर 2015 के सं.सबैंपवि.केंका.एआई.डी/डी-32/12.28.007/2015-16 के माध्यम से जारी संशोधित निदेश के तहत बैंक पर अगले तीन माह की अवधि अर्थात 12 दिसंबर 2015 से 11 मार्च 2016 तक लागू रहेगी, जोकि समीक्षाधीन है। संदर्भाधीन निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 07 दिसंबर 2015 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्‍त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्‍त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अनिरुद्ध डी जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1393

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