भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
20 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को 12 नवम्बर 2014 के आदेश, 06 मई 2015 के आदेश, 04 नवम्बर 2015 के आदेश तथा 13 मई 2016 के आदेश के तहत प्रत्येक बार छह माह की अवधि के लिए चार बार बढाया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 12 नवम्बर 2014; 06 मई 2015, 04 नवम्बर 2015 तथा 13 मई 2016 के निदेश के साथ पठित 19 मई 2014 के निदेश की परिचालन अवधि को 11नवम्बर 2016 के हमारे संशोधित निदेश के माध्यम से अगले छह माह अर्थात 20 नवंबर 2016 से 19 मई 2017 तक बढ़ा दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। निम्न संशोधनों के अलावा संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 11 नवम्बर 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोकत वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1256 |