भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
18 नवंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,भोपाल (म.प्र.) पर कतिपय निदेश जारी किए हैं। ये निदेश 09 अक्तूबर 2014 से 08 अप्रैल 2015 तक आगे के छ: महीनों की अवधि के लिए समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार 09 अप्रैल 2010 को कारोबार की समाप्ति से, श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के 05 अप्रैल 2010 में अधिसूचित निदेशों के अलावा किसी भी ऋण और अग्रिम को मंजूर या उसका नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा भले ही, भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा से संबंधित क्यों न हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्य किसी रीति से उसका निपटान करेगा। विशेष रूप से यह बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 1,000/- (एक हज़ार रुपए मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति दे सकता है। निदेशों की अवधि समय समय पर अगले छह माह के लिए पुन: बढ़ायी गई तथा पिछली बार उक्त निदेशों को 09 अप्रैल 2014 से 08 अक्तूबर 2014 तक की अवधि हेतु बढाया गया है। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं । निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक जन सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1011 |