भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों कि अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
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05 जुलाई 2018 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों कि अवधि बढ़ाई
05 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक अगस्त 28, 2015 के निदेश , जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार जुलाई 08, 2018 तक बढ़ाई गई थी, उक्त निदेश अगले तीन महीने अर्थात जुलाई 09, 2018 से अक्तूबर 08, 2018 तक बैंक पर समीक्षाधीन लागू रहेंगे| आशीष दरयानी प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/43 |
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