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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई

7 अगस्त 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि.,
नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता पिछली बार 08 अगस्त 2019 तक बढ़ाई गई थी, अब अगले छ्ह महीने अर्थात 09 अगस्त 2019 से 08 फ़रवरी 2020 तक बैंक पर लागू रहेंगे और समीक्षाधीन भी रहेंगे।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/374

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