भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
10 फरवरी 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया था, जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2020 तक बढ़ाई गई थी, उक्त निदेश अगले छ्ह महीने अर्थात 09 फरवरी 2020 से 08 अगस्त 2020 तक बैंक पर समीक्षाधीन लागू रहेंगे। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1917 |
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