भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
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08 फ़रवरी 2021 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक अगस्त 28 2015 के निदेश, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया था, जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी, अगले तीन महीने अर्थात 09 फरवरी 2021 से 08 मई 2021 तक बैंक पर समीक्षाधीन लागू रहेंगे। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1063 |
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