भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
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08 सितंबर 2017 को प्रकाशित
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई
8 सितंबर 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए भारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 का निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और जिसकी वैधता 08 सितम्बर 2017 तक बढ़ाई गई थी, वह निदेश समीक्षाधीन अगले चार महीने अर्थात 09 सितम्बर, 2017 से 08 जनवरी 2018 तक बैंक पर लागू रहेगा। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/675 |
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