भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को बढ़ाया
13 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) के प्राधिकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को पूर्व में निर्धारित 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 कर दिया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा अंतिम तारीख तक प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। अब 18 दिसंबर 2015 को कारोबार समय की समाप्ति तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तथापि, यह नोट किया जाए कि ऐसे आवेदनों का प्रसंस्करण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले किया जाएगा जो 20 नवंबर 2015 को कारोबार समय की समाप्ति तक प्राप्त हो जाते हों। जो बैंक और गैर-बैंक संस्थाएं वर्तमान में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीपीपीएस) के मौजूदा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बिल भुगतान कार्यकलाप करती हों वे या तो भारत बिल भुगतान परिचालनकर्ता इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में या प्राधिकृत बीबीपीओयू के एजेंट के रूप में इसमें भाग ले सकती हैं। जो संस्था बीबीपीओयू बनना चाहती हो उसे बढ़ाई गई समय-सीमा के अंदर आवेदन करना होगा। रिज़र्व बैंक बीबीपीएस की गतिविधियों, वृद्धि और विस्तार को ध्यान में रखते हुए भविष्य में पुन: बीबीपीओयू के अनुमोदन/प्राधिकरण के लिए आवेदनों को आमंत्रित करने के संबंध में निर्णय लेगा। इच्छुक संस्थाओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संबंध में रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली के संबंध में एफएक्यू का एक सेट अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। यदि इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रश्न हो तो उसे 11 दिसंबर 2015 को कारोबार समय की समाप्ति तक नामक ई-मेल पर भेजा जा सकता है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1148 |