भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रदान किए गए वर्तमान सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा हेतु करारों के नवीनीकरण के लिए समय-सीमा बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रदान किए गए वर्तमान सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा हेतु करारों के नवीनीकरण के लिए समय-सीमा बढ़ाई
23 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रदान किए गए वर्तमान सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से, सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा के संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए थे, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक वर्तमान लॉकर धारकों के साथ संशोधित करार निष्पादित करना अपेक्षित था। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अभी तक संशोधित करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कई मामलों में, बैंकों ने अभी तक ग्राहकों को निर्धारित तिथि (1 जनवरी 2023) से पहले ऐसा करने की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया है। तदनुसार, बैंकों के लिए वर्तमान सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए करारों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत और 30 सितंबर 2023 तक 75 प्रतिशत के मध्यवर्ती माइलस्टोन के साथ पूरा करने की समय- सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे स्टाम्प पेपर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करके संशोधित करारों के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां 1 जनवरी 2023 तक करार के गैर-निष्पादन के कारण लॉकरों में परिचालन बंद कर दिया गया है, उसे तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक निर्देश बैंकों को जारी कर दिए गए हैं (कृपया 23 जनवरी 2023 का परिपत्र देखें)। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1594 |