भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
21 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को मार्च 24, 2016 से तीन महीने बढ़ाकर जून 23, 2016 कर दिया है जिसकी समीक्षा की जाएगी। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 14 मार्च 2015 के निदेश डीसीबीएस.केंका.बीएसडी.IV/डी-35/ 12.28.063/ 2014-15 के तहत 24 मार्च 2015 से निदेशाधीन है। उपर्युक्त निदेशों की वैधता अवधि को 16 सितम्बर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा बढ़ाया गया था। निदेश की वैधता अवधि, जिसे पिछली बार 23 मार्च 2016 तक बढ़ाया गया था, 11 मार्च 2016 के सं.डीसीबीआर.केंका.एआईडी./डी.-49/12.28.063/2015-16 के माध्यम से जारी संशोधित निदेश के तहत अगले तीन महीने की अवधि अर्थात 24 मार्च 2016 से जून 23, 2016 तक बढ़ाया गया है, जिसकी समीक्षा की जाएगी। संदर्भाधीन निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 11 मार्च 2016 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2212 |